क्या हम 2000 ₹ के नोट डाक में मैं एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ जानिए
क्या हम 2000 ₹ के नोट डाक में मैं एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ जानिए
आरबीआई ने आम लोगों अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें. पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपये के नोट केवल डिपॉजिट किए जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए खाताधारक का केवाईसी (KYC ) होना बेहद जरुरी है. पर पोस्ट ऑफिस में नोट एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है
RBI :
क्या डाकघरों में भी नोट बदले जाएंगे?इस बारे में आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि डाकघर कोई बैंक नहीं हैं, इस लिए दो हजार के नोट डाकघरों में नहीं बदले जाएंगे। जिन लोगों के डाकघरों में खाते हैं, वे अपने खातों में दो हजार रुपए के नोट जमाकर सकते हैं।लेकिन exchang नहीं कर सकते इसके साथ ही, कोई चाहे तो डाकघर से मनी आर्डर भी किया जा सकता है।
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रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया है। इसी साल सितंबर के बाद नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कर दी है। आज से 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी बैंकों और रिजर्व बैंक की शाखाओं में नोट बदलने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्या डाकघरों में भी नोट बदले जाएंगे?इस बारे में आरबीआई बता चुका है कि डाकघर कोई बैंक नहीं हैं, इस लिए दो हजार के नोट डाकघरों में नहीं बदले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के डाकघरों में खाते हैं, वे अपने खातों में दो हजार रुपए के नोट जमाकर सकते हैं। साथ ही कोई चाहें तो डाकघर से मनी आर्डर भी कर सकते हैं और इसके लिए धन का भुगतान दो हजार के रुपयों में कर सकते हैं।


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